Sikh Riots 1984: सज्जन कुमार के खिलाफ टला फैसला, लगे थे 2 व्यक्तियों की हत्या के आरोप; अब इस तारीख को आएगा निर्णय

Sikh Riots: सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टल गया है। उन पर 2 लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सज्जन कुमार के खिलाफ टला फैसला

Sikh Riots 1984: 1984 में सिख विरोधी दंगा से जुड़े एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टल गया है। अब अदालत 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। 2 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, साल 1984 में सिख विरोध दंगा के दौरान सुल्तानपुरी में सुरजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार पर भारतीय दंड संहिता के तहत धर्म, नस्ल आदि के आधार पर कई समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, किसी अपराध के लिए उकसाना, हत्या और दंगा कराने की कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में सिख विरोधी दंगा फैल गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी।

सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में है बंद

बता दें, इससे पहले विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की कथित हत्या से संबंधित मामले में अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रारंभ में पंजाबी बाग थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। बाद में विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की थी। अदालत ने 16 दिसंबर, 2021 को सज्जन कुमार को हत्या एवं कई अन्य अपराधों को लेकर अभ्यारोपित किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपी एक भीड़ का नेतृत्व कर रहा थे और उनके उकसावे पर ही लोगों ने इन 2 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया तथा उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्तियों को भी लूट लिया था एवं नष्ट कर दिया था। फिलहाल सज्जन कुमार 1984 के दंगों के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वो इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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