सपा नेता आजम खान की गई विधायकी, यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की विधानसभा सदस्यता

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान (Azam Khan) की विधायकी चल गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने सपा नेता और रामपुर विधायक आजम खान यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। खान ने यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 10 वीं बार जीत हासिल की थी। विधायक बनने के बाद, उन्होंने रामपुर से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

आजम खान की गई विधायकी

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान (Azam Khan) की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय ने बताया कि सपा नेता और रामपुर विधायक आजम खान यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को गुरुवार को 3 साल जेल की सजा और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सपा नेता खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 10 वीं बार जीत हासिल की थी। विधायक बनने के बाद, उन्होंने रामपुर से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

गौर हो कि उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच देने के मामले में गुरुवार को दोषी करार देते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई थी। मामला जमानती होने के कारण कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद खान को जमानत दे दी थी और फैसले के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील करने के लिए वक्त भी दिया है। अदालत के इस फैसले के कारण आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर गई।

गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2013 में जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो (संसद और विधानसभा से) उनकी सदस्यता अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के दिन से समाप्त हो जाती है। हालांकि, अगर खान उच्च अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करते हैं और अदालत उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर देती है तो ऐसी स्थिति में उनकी विधानसभा सदस्यता फिर मिल सकती है।

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