सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान दोषी करार, विधायकी रहेगी या जाएगी, सजा से होगा तय
समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) के नेता आजम खान (Azam Khan) को गुरुवार को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर अभद्र भाषा (Hate speech) के मामले में दोषी ठहराया था।
हेड स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार
भड़काऊ भाषण (Hate speech) देने के मामले में समााजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) दोषी करार दिए गए हैं। गौर हो कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान रामपुर में एक चुनावी सभा मे भाषण के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। दो साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायकी जा सकती है। रामपुर कोर्ट ने आज दोषी करार दिया है। आज ही सजा का ऐलान हो सकता है।
रामपुर अदालत ने आज समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) के वरिष्ठ नेता को दोषी ठहराया और उम्मीद है कि आज ही सजा सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में अप्रैल 2019 में रामपुर में खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (elections News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें
कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट; जानें किसे कहां से मिला टिकट?
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा एलान, महिलाओं को देंगे 2100 रुपये; जान लीजिए क्या होगी शर्तें
Delhi Election: दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसे देगी टिकट? आज मीटिंग, दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी
Delhi Chunav: दिल्ली की महरौली विधानसभा में किन मुद्दों पर होगा इस बार का चुनाव? लोगों ने बयां किया सबकुछ
Delhi Voter List: दिल्ली वोटर लिस्ट मामले को लेकर ERO के पास पहुंची AAP, दी चेतावनी
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited