औरंगजेब टिप्पणी विवाद में सपा विधायक अबू आजमी जांच अधिकारी के समक्ष हुए पेश, बोले- मैं जारी रखूंगा अपना काम

Aurangzeb Comment Controversy: सपा विधायक अबू आसिम आज़मी बुधवार को जांच अधिकारी के सामने पेश हुए। पुलिस के सामने पेश होने से पहले आज़मी ने कहा कि मैं मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि लोग मुझे आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन मैंने कौन सा आतंक पढ़ा है?

Abu Asim Azmi

सपा विधायक अबू आजमी जांच अधिकारी के समक्ष हुए पेश

Abu Asim Azmi: औरंगजेब पर अपने विवादित बयान के सिलसिले में सपा विधायक अबू आसिम आज़मी बुधवार को जांच अधिकारी के सामने पेश हुए। पुलिस के सामने पेश होने से पहले आज़मी ने कहा कि मैं मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। कोर्ट ने मुझे पुलिस स्टेशन जाकर तीन दिनों तक पुलिस के सामने हस्ताक्षर करने को कहा है। पुलिस जांच में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, सपा विधायक अबू आसिम आज़मी ने कहा कि बयान दर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है; कोई मामला नहीं है। आज़मी ने कहा कि मेरे खिलाफ़ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मैंने अग्रिम जमानत ली। मुझे जमानत मिल गई, और मुझे तीन दिनों के लिए आकर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। अगर बिना कुछ गलत किए मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, तो हां, मुझे इसका डर है। उन्होंने मुझे पूरे सत्र से बाहर कर दिया। लोग मुझे आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन मैंने कौन सा आतंक पढ़ा है? यह अर्थहीन है। सरकार जो चाहे कर सकती है, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा।

कोर्ट ने जांच अधिकारी के सामने पेश होने का दिया था आदेश

मुंबई सत्र अदालत ने अबू आजमी को औरंगजेब पर उनके विवादास्पद बयान के मामले में जांच के लिए अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने अबू आजमी को औरंगजेब पर उनके विवादास्पद बयान के मामले में जांच के लिए अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने उन्हें 12, 13 और 15 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच पेश होने की तारीखें तय की हैं। इससे पहले, मंगलवार को मुंबई की सत्र अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा में औरंगजेब के बारे में उनके कथित विवादास्पद बयान के सिलसिले में अबू आजमी को 20000 रुपये के सॉल्वेंट ज़मानत बांड पर अग्रिम ज़मानत दी थी। अबू आजमी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई सत्र न्यायालय में अग्रिम ज़मानत दायर की थी। साथ ही, उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने के लिए भी कहा गया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले अबू आजमी ने विधानसभा परिसर में औरंगजेब को लेकर एक विवादित बयान दिया था आज़मी के बयान के बाद मुंबई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया।

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Shashank Shekhar Mishra author

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें

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