राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, बेंगलुरू की अदालत ने मानहानि मामले में दी जमानत
पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले अखबारों में राहुल की ओर से दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 21019-2023 के शासन में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।
राहुल गांधी को मिली जमानत
Rahul Gandhi Gets Bail: मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बेंगलुरु की अदालत से बड़ी राहत मिली है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी। यह मामला भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापनों के आरोप से जुड़ा है। डीके सुरेश के मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई तय की गई।
क्या है पूरा मामला?
उनके खिलाफ समाचार पत्रों में अपमानजनक विज्ञापन जारी करने पर कर्नाटक भाजपा ने मामला दायर कराया था। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 21019-2023 के शासन में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। इसे लेकर भाजपा अदालत पहुंची थी। आज सुबह राहुल बेंगलुरु पहुंचे जहां सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सहित बड़े नेताओं ने उनकी आगवानी की। शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे सिटी सिविल कोर्ट में उपस्थित हुए। आज उनका क्वींस रोड पर भारत जोड़ो भवन में राज्य से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों और हारे हुए उम्मीदवारों से बातचीत करने का कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी मौजूद रहेंगे।
कांग्रेस सांसदों से भी राहुल गांधी करेंगे मुलाकात
मानहानि मामले में एक जून को कोर्ट ने सिद्दरमैया और शिवकुमार को जमानत दे दी थी। इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। इसमें कोई दम नहीं है। वहीं जस्टिस केएन शिवकुमार ने राहुल गांधी को 7 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। गत सप्ताह मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के लिए उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दिया था। हालांकि शिकायतकर्ता पक्ष ने विरोध करते हुए दलील दी थी कि छूट की अनुमति बार-बार नहीं दी जानी चाहिए।
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