असम के विधायक अखिल गोगोई की मुश्किलें बढ़ीं, CAA विरोधी आंदोलन को लेकर NIA कोर्ट में UAPA के तहत आरोप तय
एनआईए दिसंबर 2019 में राज्य में हिंसक नागरिकता (संशोधन) अधिनियम आंदोलन में भूमिका के लिए गोगोई और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ दो मामलों की जांच कर रही थी।
अखिल गोगोई
Akhil Gogoi: विशेष एनआईए अदालत ने सीएए विरोधी आंदोलन मामले में असम के विधायक अखिल गोगोई और तीन अन्य के खिलाफ यूएपीए, आईपीसी के तहत आरोप तय किए हैं। विशेष एनआईए जज एसके शर्मा ने गोगोई के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम या यूएपीए की धारा 18 (साजिश) और आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 153 ए (शत्रुता को बढ़ावा देना), और 153 बी के तहत आरोप तय किए हैं।
गोगोई समेत चार के खिलाफ चार्जशीट
उनके वकील शांतनु बोरठाकुर ने बताया कि इसके अलावा धैज्य कोंवर, बिट्टू सोनोवाल और मानश कोंवर के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। हालांकि अदालत ने यूएपीए धारा 39, जो किसी आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन को लेकर अपराध से संबंधित है, और आईपीसी धारा 124 ए (देशद्रोह) को खारिज कर दिया, जिसे एनआईए ने अपने आरोप पत्र में शामिल किया था।
इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, अखिल गोगोई ने कहा, यह फिर से साबित करता है कि हम लोगों के साथ हैं और यह सरकार चाहती है कि हमें जेल के अंदर रखा जाए। एक फासीवादी और सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ लड़ाई बहुत ही परेशानी भरा और नुकसानदायक मामला है।
उन्होंने कहा कि चारों इस फैसले के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एनआईए दिसंबर 2019 में राज्य में हिंसक नागरिकता (संशोधन) अधिनियम आंदोलन में भूमिका के लिए गोगोई और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ दो मामलों की जांच कर रही थी।
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