बहराइच हिंसा के आरोपियों का बच गया घर, नहीं चलेगा फिलहाल बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बहराइच हिंसा के आरोपी, PWD नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। वहां फिलहाल सुनवाई नहीं है। बहराइच में पीडब्लूडी ने कुल 23 लोगों को अतिक्रमण का नोटिस दिया है।

बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर
- बहराइच हिंसा में कोर्ट का बड़ा फैसला
- फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक
- 15 दिनों तक लगी एक्शन पर रोक
बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर फिलहाल बच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीडब्लूडी के नोटिस पर रोक लगा दी है। यानि कि कोर्ट का फैसला आने तक अब बहराइच हिंसा का आरोपियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा।
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बहराइच बुलडोजर एक्शन पर रोक
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था। उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। ऐसे में अब 23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
क्या बोले याचिकाकर्ता के वकील
बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कलीम हाशमी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने 23 लोगों के मकान तोड़ने का नोटिस दिया था। इस पर एपीसीआर की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर तत्काल सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने नोटिस पाने वाले सभी 23 लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 15 दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।"
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