राहुल गांधी की बढ़ी मुसीबत: अब सुल्तानपुर की अदालत ने किया तलब, अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मामला
Rahul Gandhi: सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत ने गृहमंत्री अमित शाह के बारे में पांच साल पहले 2018 में कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 16 दिसंबर को तलब किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी
Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ सकती है। हाल ही में चुनाव आयोग ने उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी मामले में नोटिस जारी किया था। अब सुल्तानपुर की एक अदालत ने मानहानि से जुड़े मामले में उन्हें तलब किया है। अदालत ने 16 दिसंबर को राहुल गांधी को बुलाया है।
बता दें, सुल्तानपुर की सांसद-विधायक (एमपी एमएलए) अदालत ने गृहमंत्री अमित शाह के बारे में पांच साल पहले 2018 में कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 16 दिसंबर को तलब किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को एमपी-एमएलए अदालत के जज योगेश यादव ने की थी। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अगली सुनवाई की तारीख 27 नवंबर तय की थी।
भाजपा नेता की शिकायत पर दायर हुआ था मामला
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। शिकायतकर्ता ने गांधी की उस टिप्पणी का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करने वाली भाजपा के अध्यक्ष एक हत्या के मामले में आरोपी हैं। जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे। हालांकि, राहुल गांधी की टिप्पणी से लगभग चार साल पहले ही मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2005 के एक फर्जी मुठभेड़ के मामले में शाह को बरी कर दिया था जब शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे।
चुनाव आयोग ने भी भेजा है नोटिस
पिछले सप्ताह चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को नोटिस भेजा था। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दरअसल, राहुल गांधी पर आरोप कि राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए कथित तौर पर पनौती और जेबकरते शब्द का प्रयोग किया था।
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