पराली जलाने को लेकर पंजाब को लगी सुप्रीम कोर्ट से फटकार, हरियाणा से दी सीखने की सलाह, खट्टर ने किसानों को दिया श्रेय

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और राज्यों को ''राजनीति भूलकर'' यह देखने में अपना दिमाग लगाना चाहिए कि पराली जलाने को कैसे रोका जा सकता है। इसने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप का खेल जारी रहने से वायु प्रदूषण के कारण लोग प्रभावित होंगे।

पंजाब में इस साल जमकर जलायी जा रही है पराली

सुप्रीम कोर्ट में आज पराली जलाने की घटनाओं को लेकर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पंजाब को हरियाणा से सीखने की सलाह भी दी। वहीं पराली प्रबंधन में सफलता पाने के लिए हरियाणा के सीएम ने इसके लिए किसानों को श्रेय दिया और कहा कि किसान इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। सुप्रीम कोर्ट गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

केंद्र को भी दी सलाह

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और राज्यों को ''राजनीति भूलकर'' यह देखने में अपना दिमाग लगाना चाहिए कि पराली जलाने को कैसे रोका जा सकता है। इसने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप का खेल जारी रहने से वायु प्रदूषण के कारण लोग प्रभावित होंगे। पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि फसल अवशेष जलाने पर भूमि मालिकों के खिलाफ 984 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और दो करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया गया है तथा लगभग 18 लाख रुपये की वसूली की गई है। पीठ ने पराली जलाने का संदर्भ देते हुए कहा- "राज्यों और केंद्र को राजनीति भूलकर यह देखने में अपना दिमाग लगाना चाहिए कि फसल अवशेषों को जलाने को कैसे रोका जा सकता है।"
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