के कविता को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार, ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने 15 मार्च को बीआरएस एमएलसी के कविता को हिरासत में लिया था। दिल्ली में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

K Kavitha

के कविता को राहत नहीं

K Kavitha Arrest Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीआरएस नेता के कविता जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकती हैं या किसी अन्य उपाय का सहारा ले सकती हैं।

15 मार्च को हुई गिरफ्तारी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने 15 मार्च को बीआरएस एमएलसी के कविता को हिरासत में लिया था। ईडी की टीम ने हैदराबाद में के कविता के आवास पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लिया और दिल्ली पहुंची थी। कविता से आगे की पूछताछ दिल्ली में हुई जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

कविता के परिसरों पर छापेमारी

ईडी ने इस मामले में पहले भी कविता से पूछताछ की थी। ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं, जो 2021-22 के लिये दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है।

कविता पर आरोप

सितंबर में जब कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया था, तो उन्होंने समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस समय, अदालत ने कविता को अस्थायी राहत दी थी। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो को संदेह है कि 'साउथ ग्रुप' कहे जाने वाले लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर अब वापस ली गई दिल्ली शराब नीति को तैयार करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। एजेंसी ने के कविता पर मोबाइल फोन नष्ट करने का भी आरोप लगाया है ताकि डिजिटल सबूत उन तक न पहुंच सकें।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited