लोकसभा चुनाव से पहले नवनीत राणा को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटा

Navneet Kaur Rana: सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें नवनीत राणा के अनुसूचति जाति प्रमाण पत्र को जाली बताते हुए रद्द कर दिया गया था, साथ ही उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

नवनीत राणा

Navneet Kaur Rana: लोकसभा चुनाव से पहले अमरावती से सिटिंग सांसद और बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें उनके अनुसूचति जाति प्रमाण पत्र को जाली बताते हुए रद्द कर दिया गया था, साथ ही उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नवनीत राणा की लोकसभा सदस्यता भी खतरे में आ गई थी।

नवनीत राणा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही उनके प्रमाण पत्र को भी सही माना है।

कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के फैसले को माना सही

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के फैसले को सही माना है साथ ही कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था। हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था।

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