होमलाइव टीवीcitiesशहर फोटोजअगली
खबर

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज 'सुप्रीम' फैसले का दिन, ED दाखिल कर सकती है चार्जशीट

Arvind Kejriwal News Today in Hindi: प्रवर्तन निदेशायल ने गुरुवार को हलफनामा दाखिल कर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी आज इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना न तो संवैधानिक, न ही मौलिक और न ही कानूनी अधिकार है।

Arvind Kejriwal arrestArvind Kejriwal arrestArvind Kejriwal arrest

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला आज

Arvind Kejriwal News Today: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, यह आज तय हो जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट आज अपना फैसला भी सुना सकती है। वहीं, ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। ईडी की दलील है कि चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से एक गलत मिसाल कायम होगी।

इसको लेकर प्रवर्तन निदेशायल ने गुरुवार को हलफनामा दाखिल कर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी आज इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना न तो संवैधानिक, न ही मौलिक और न ही कानूनी अधिकार है। इससे पहले, पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने संकेत दिया कि वह मौजूदा आम चुनावों के मद्देनजर आप नेता को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं।

केजरीवाल की लीगल टीम ने हलफनामे का किया विरोध

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने उच्चतम न्यायालय में उनकी अंतरिम जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई। टीम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में दर्ज कराई गई है। ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना बताते हुए विज्ञप्ति में कहा गया है कि हलफनामा उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना दाखिल किया गया और ऐसे समय में जारी किया गया जब विषय की अंतिम सुनवाई शीर्ष अदालत में होनी है।

End Of Feed