होमलाइव टीवीcitiesशहर फोटोजअगली
खबर

Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड की जांच के लिए नहीं होगा SIT का गठन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Supreme Court on Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुनाया। अदालत ने एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। आपको बतातें हैं अदालत ने क्या कहा।

Electoral Bond Case, Supreme Court, Election CommissionElectoral Bond Case, Supreme Court, Election CommissionElectoral Bond Case, Supreme Court, Election Commission

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।

Electoral Bonds: इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। चुनावी बॉन्ड में कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच लेन-देन की एसआईटी जांच नहीं होगी। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि हमारा मानना है कि केवल एसआईटी ही समाधान नहीं है।

एसआईटी जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड दान के माध्यम से कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित तौर पर लेन-देन की व्यवस्था की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती थी, और एसबीआई को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था।

End Of Feed