वायु प्रदूषण: SC का दिल्ली सरकार और पुलिस को आदेश, 113 एंट्री प्वाइंट पर तुरंत करें चौकी स्थापित
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रवेश बिंदुओं पर जाने वाले कर्मियों को आवश्यक चीजों के तहत स्वीकृत वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
Supreme Court on Pollution: वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार और पुलिस को जरूरी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी 113 एंट्री प्वाइंट पर तुरंत जांच चौकी स्थापित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रवेश बिंदुओं पर जाने वाले कर्मियों को आवश्यक चीजों के तहत स्वीकृत वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 113 एंट्री प्वाइंट में से, GRAP चरण IV के खंड ए और बी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लगभग 100 प्रवेश बिंदु मानव रहित हैं और ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है।
ट्रकों के प्रवेश को लेकर किए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सरकार से सवाल किए। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, हमारे लिए यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है। पीठ ने कहा कि इसलिए वह दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर नजर रखने के लिए केंद्र को 113 स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखती है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल 113 प्रवेश बिंदु हैं जिनमें से 13 ट्रकों के लिए हैं।
अदालत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहा है। शीर्ष अदालत ने प्रदूषण में चिंताजनक वृद्धि रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली-एनसीआर राज्यों को ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए तुरंत टीम गठित करने का 18 नवंबर को निर्देश दिया था और कहा था कि अगला आदेश दिए जाने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे।
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