भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को राहत, IMA पर बिगड़ा सुप्रीम कोर्ट, कहा-माफी क्यों नहीं मांगी

Patanjali misleading ads: पतंजलि ग्रुप के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और बालाकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। साथ ही रामदेव, बालकृष्ण और अन्य के खिलाफ मानहानिक के एक मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को मिली राहत।

Patanjali misleading ads: पतंजलि ग्रुप के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और बालाकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। साथ ही रामदेव, बालकृष्ण और अन्य के खिलाफ मानहानि के एक मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत ने भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के अध्यक्ष के माफीनामे को भी स्वीकार नहीं किया।

पतंजलि से तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा मांगा

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस हिमा कोहली एवं जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि से तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने के लिए कहा। इस हलफनामे में पतंजलि को यह बताना होगा कि उसने अपने उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को बाजार से हटाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए। साथ ही पतंजलि के जिन उत्पादों का लाइसेंस रद्द हो गया है, उन्हें वापस लेने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा देने के लिए कहा।

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