रेप के बाद तेजाब डालकर हुई थी हत्या! HC से मिली थी फांसी, अब सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को कर दिया बरी

Chhawla Rape Case: 2012 में उत्तराखंड की एक लड़की के साथ रेप और हत्या की घटना सामने आई थी। लड़की के साथ बहुत दरिंदगी की गई थी। तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। जिसपर हाईकोर्ट ने मुहर भी लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने रेप के दोषियों को किया रिहा

Chhawla Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने छावला रेप केस के दोषियों को रिहा कर दिया है। इन दोषियों को हाईकोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने तब उन्हें 'शिकारी' कहा था। पीड़िता की मां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निराश हैं और आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही हैं।

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मिली थी फांसी

तीनों आरोपियों ने फरवरी 2012 में महिला का कथित तौर पर अपहरण, सामूहिक बलात्कार और बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार अपहरण के तीन दिन बाद महिला का क्षत-विक्षत शव मिला था। आरोपियों-राहुल, रवि और विनोद- को दिल्ली की एक अदालत द्वारा महिला के अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद वो लोग हाईकोर्ट गए थे, वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही थी, लेकिन अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को बरी करने का आदेश दिया है।

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परिवार निराश

वायरल हो रहे एक वीडियो में पीड़िता की मां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोती हुईं नजर आ रहीं हैं। वो कह रही हैं- "11 साल बाद, यह फैसला है … हम हार गए हैं। मैं इस फैसले का इंतजार कर रही थी। अब, मुझे लगता है कि मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं है। मुझे लगा कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा।"

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