भड़काऊ भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, दिया बड़ा आदेश; कहा- बिना शिकायत भी दर्ज हो FIR

Supreme Court Hate Speech: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को निर्देश दिया था कि घृणा फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तब न्यायालय ने कहा था कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गये हैं?

भड़काऊ भाषण मामले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Supreme Court Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर बड़ा आदेश दिया है। अब नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के एक आदेश का दायरा तीन राज्यों से आगे बढ़ाकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, भले ही उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई हो।

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क्या कहा कोर्ट ने

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इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीर अपराध बताया। जो देश के धार्मिक तानेबाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीठ ने कहा कि उसका 21 अक्टूबर, 2022 का आदेश सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहेगा। उसने चेतावनी दी कि मामले दर्ज करने में किसी भी देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा।

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