'मां निकिता के पास ही रहेगा अतुल सुभाष का बेटा', मृत AI इंजीनियर की मां को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Supreme Court On Atul Subhash Child Custody: पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगा कर आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की मां की याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को निपटारा किया अतुल की मां अंजू देवी ने अतुल के बेटे की कस्टडी मांगी थी।

मृत AI इंजीनियर की मां को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Atul Subhash Child Custody Case: अतुल सुभाष की मां की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका का निपटारा किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां को बच्चे की कस्टडी की मांग के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी है। अतुल की मां अंजू देवी ने अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की थी।

याचिका में अतुल सुभाष की मां ने कहा है कि निकिता और उसके परिवार ने अतुल को झूठे केस में फंसाकर पैसे के लिए परेशान किया। इसके चलते उसे सुसाइड करना पड़ा। अब निकिता सिंघानिया का परिवार बच्चे को खोजने में बाधा डाल रहा है।उसके साथ अतुल का बेटा सुरक्षित नहीं है।निकिता सिंघानिया ने कोर्ट को बताया था कि बच्चा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में है और उसे उसकी मां के साथ बेंगलुरु ले जाया जाएगा।

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