NEET-UG row: नीट पेपर लीक मामले में सरकार से SC ने पूछा-लाभार्थी छात्रों पर क्या कार्रवाई की? नहीं तो रद्द हो सकती है परीक्षा
SC verdict on NEET paper leak: नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभ्यर्थियों की याचिकाओं में नीट पेपर परीक्षा में अनियमितताएं बरते जाने का आरोप लगाते हुए इसकी परीक्षा नए सिरे से कराने की मांग की गई।
नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
- NEET पेपर लीक मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
- कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार लाभार्थी छात्रों की पहचान कर सकती है?
- कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है
तो परीक्षा रद्द की जा सकती है-CJI
कोर्ट ने कहा-भूसे में से दाने अलग करने होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अगर लीक टेलीग्राम/ व्हॉट्सएप... इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है तो ये जंगल की आग की तरह फैलता है। जबकि अगर ये 5 मई की सुबह हुआ होगा, तो सीमित दायरे में फैला होगा। ये 20 लाख स्टूडेंट्स का मामला है। इसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं... जैसे- 67 कैंडिडेट्स का 720/720 हासिल करना, जो पिछले वर्षों में काफी कम रहता था। दूसरा- सेंटर बदलना। हमें भूसे में से दाने अलग करने होंगे ताकि सिर्फ उन्हीं जगहों पर री-एग्जाम लिया जाए जहां गड़बड़ी हुई।'क्या फोरेंसिक डेटा एनालिसिस किया जा सकता है
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