NEET-UG row: नीट पेपर लीक मामले में सरकार से SC ने पूछा-लाभार्थी छात्रों पर क्या कार्रवाई की? नहीं तो रद्द हो सकती है परीक्षा

SC verdict on NEET paper leak: नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभ्यर्थियों की याचिकाओं में नीट पेपर परीक्षा में अनियमितताएं बरते जाने का आरोप लगाते हुए इसकी परीक्षा नए सिरे से कराने की मांग की गई।

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

मुख्य बातें
  • NEET पेपर लीक मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
  • कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार लाभार्थी छात्रों की पहचान कर सकती है?
  • कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है
SC verdict on NEET paper leak: नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभ्यर्थियों की याचिकाओं में नीट पेपर परीक्षा में अनियमितताएं बरते जाने का आरोप लगाते हुए इसकी परीक्षा नए सिरे से कराने की मांग की गई। इन सभी 38 अर्जियों पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का अगुवाई वाली पीठ ने अपने फैसले में सरकार ने पेपर लीक को लेकर कई तीखे सवाल पूछे। मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी।

तो परीक्षा रद्द की जा सकती है-CJI

छात्रों की ओर से पेश वकील ने अपनी दलील में कहा कि एनटीए ने मानक एसओपी का पालन नहीं किया। वकील ने कोर्ट को बताया कि छह राज्यों में छह प्राथमिकी दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि एक चीज साफ है कि पेपर लीक हुआ है लेकिन सवाल यह है कि यह कितने बड़े पैमाने पर हुआ है? पेपर लीक हुआ है, इसे तथ्य के रूप में स्वीकारा गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या सरकार लाभार्थी छात्रों का पता लगाने में सक्षम है? क्या ऐसे छात्रों पर कोई कार्रवाई हुई? कोर्ट ने पूछा कि लाभार्थी छात्रों की पहचान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? लाभार्थी छात्रों के पारे में अगर वह पता नहीं लगा सकती तो परीक्षा रद्द की जा सकती है।
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