Arvind Kejriwal Granted Bail: जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में दी जमानत

Arvind Kejriwal Granted Bail: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है, जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अरविंद केजरीवाल करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे

अरविंद केजरीवाल।

Arvind Kejriwal Granted Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में उनको जमानत दे दी है, जिसके बाद केजरीवाल के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल की दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। पहले मामले में, केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। वहीं, दूसरी जमानत याचिका पर। अदालत ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करते समय सीआरपीसी के सेक्शन 41 का पालन किया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी सही है। हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत भी दे दी। अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। इस मामले में पीठ ने पांच सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने तक की जमानत की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी है। इसके साथ ही अदालत ने रिहाई की शर्तें भी तय की हैं। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट नहीं दी जाती है, तब तक वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के लिए उपस्थित रहेंगे। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना के बराबर है।
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