Teesta Setalvad: नहीं गिरफ्तार होगी तीस्ता सीतलवाड़! सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक
Teesta Setalvad: सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने पर दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ में मतभेद के बाद न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ विशेष बैठक में मामले की सुनवाई की।
तीस्ता सीतलवाड़ की अपील में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Teesta Setalvad: सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिका पर शनिवार रात सुनवाई की। जहां तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम राहत दे दी है। तीस्ता सीतलवाड़ पर 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने का आरोप है।
अवकाश पीठ में मतभेद
सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने पर दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ में मतभेद के बाद न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ विशेष बैठक में मामले की सुनवाई की। इससे पहले, शाम के समय हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने कहा- "इस विशेष अनुमति याचिका पर कुछ समय तक सुनवाई करने के बाद, हम अंतरिम राहत के निवेदन पर निर्णय लेते समय सहमत होने में असमर्थ हैं। इसलिए, यह उचित होगा यदि, भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश के आदेशों के तहत, यह याचिका उपयुक्त बड़ी पीठ के समक्ष रखी जाए।"
नहीं मिली थी राहत
गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के तुरंत बाद सीतलवाड़ ने राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति निर्झर देसाई ने सीतलवाड़ को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था जो पिछले साल सितंबर में शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं।
उच्चतम न्यायालय गर्मी की छुट्टियों के कारण बंद है और सोमवार को फिर से खुलेगा।
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