ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट और वारणसी की अदालत में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में उस हिस्से के संरक्षा के संबंध में अर्जी लगाई गई है जहां शिवलिंग होने का दावा किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर बेंच भी गठित कर सकती है।
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई
- शिवलिंग के संरक्षण का मामला
- बेंच गठित करने पर भी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से की सुरक्षा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करेगा जहां कथित तौर पर एक शिवलिंग पाया गया था। 12 नवंबर को समाप्त होने वाले संरक्षण के अंतरिम आदेश के साथ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ से अनुरोध किया कि वह पहले के आदेश को जारी रखने के लिए अपने आवेदन की सुनवाई के लिए तत्काल तिथि प्रदान करें। बता दें कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट और जिला अदालत वाराणसी में भी सुनवाई होनी है।
क्या है मामला
हिंदू महिलाओं की बात रखने वाले विष्णु शंकर जैन ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की अनुमति के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया था। उनका कहना है कि 17 मई को शीर्ष अदालत ने उस क्षेत्र की रक्षा करने का आदेश दिया था जहां शिवलिंग पाया गया था। दीवानी अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि दीवानी अदालत के समक्ष ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर एक आवेदन के निपटारे के बाद क्षेत्र को सुरक्षित करने का 17 मई का आदेश आठ सप्ताह की अवधि के लिए लागू था।
मस्जिद प्रबंधन समिति के इस आवेदन में हिंदू महिलाओं के मुकदमे को बनाए रखने और पूजा स्थल अधिनियम 1991 के उल्लंघन के आधार पर खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि, दीवानी अदालत ने 12 सितंबर को मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका को खारिज कर दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। सूट। शीर्ष अदालत द्वारा तय की गई आठ सप्ताह की अवधि उसके बाद शुरू हो गई।गुरुवार को जैन ने CJI के सामने प्रस्तुत किया कि क्षेत्र को संरक्षित रहने की आवश्यकता है, और इसके लिए अदालत के पिछले निर्देश को बढ़ाने के एक और आदेश की आवश्यकता होगी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
खबरों को सटीक, तार्किक और विश्लेषण के अंदाज में पेश करना पेशा है। पिछले 10 वर्षों से डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव है।और देखें
राजस्थान: पूर्व सीएम गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा 'फोन टैपिंग' मामले में गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री ने दर्ज कराया था केस
Maharashtra New CM: फडणवीस या शिंदे, महाराष्ट्र के कौन बनेगा सीएम ? आज दिल्ली में होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें
दिल्ली में 80 हजार और लोगों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और सेकुलर शब्दों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
महाराष्ट्र चुनाव में डूबी राज ठाकरे की लुटिया, लेकिन उद्धव ठाकरे की करवा गए मौज
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited