मोदी सरनेम मामला: SC ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस, अब 4 अगस्त को सुनवाई

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का जिक्र किया था और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।

Rahul Gandhi
Modi Surname Case: मोदी उपनाम मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार संबंधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अब 4 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का जिक्र किया था और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।

राहुल ने कहा था, सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है?

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि अगर सात जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का दम घुट जाएगा। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि अगर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से, बार-बार कमजोर करेगा और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। राहुल गांधी ने कहा कि आपराधिक मानहानि के इस मामले में अप्रत्याशित रूप से अधिकतम दो साल की सजा दी गई, जो अपने आप में दुर्लभतम है।
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