बिहार के बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर में दोषी करार, कभी लालू-नीतीश के थे खास
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने दोहरे हत्याकांड मामले में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि उन्होंने मार्च 1995 में छपरा में एक मतदान केंद्र के पास 18 वर्षीय राजेंद्र राय और 47 वर्षीय दरोगा राय की हत्या कर दी थी।
प्रभुनाथ सिंह दोषी करार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी ठहराया है। प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह के बारे में कहा जाता है कि छपरा में एक समय में उनकी अपनी सरकार चलती थी। वो इलाके के बाहुबली नेता थे और लालू यादव के साथ-साथ कभी नीतीश कुमार के भी खास रहे थे।
क्या है मामला
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने दोहरे हत्याकांड मामले में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि उन्होंने मार्च 1995 में छपरा में एक मतदान केंद्र के पास 18 वर्षीय राजेंद्र राय और 47 वर्षीय दरोगा राय की हत्या कर दी थी।
पटना हाईकोर्ट से बरी
दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार मतदान नहीं किया था। मारे गए लोगों के परिजनों द्वारा गवाहों को धमकाने और प्रभावित करने का आरोप लगाने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने मामले को छपरा से स्थानांतरित कर दिया था। दिसंबर 2008 में पटना की एक अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने 2012 में बरी करने के फैसले को बरकरार रखा थी। जिसके बाद राजेंद्र राय के भाई ने प्रभुनाथ सिंह को बरी किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
एक अन्य मामले में उम्रकैद
2017 में एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें विधायक अशोक सिंह की 1995 की हत्या के मामले में दोषी पाया था, जिन्होंने 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को हराया था। प्रभुनाथ सिंह ने उन्हें चुनाव के 90 दिनों के अंदर खत्म करने की धमकी दी थी।
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