सुप्रीम कोर्ट ने पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा में शामिल होने के लिए अब्बास की अपील पर जारी की नोटिस, जानें क्या कहा...
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को मुख्तार अंसारी के फातिहा समारोह से एक दिन पहले 9 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
अब्बास अंसारी की अपील पर SC ने जारी की नोटिस
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से अपने पिता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की याद में 10 अप्रैल को होने वाले फातिहा समारोह में शामिल होने की मांग करने वाली अब्बास अंसारी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। जिनकी हाल ही में जेल में मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को 'फातिहा' समारोह से एक दिन पहले 9 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अब्बास की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा ने अदालत को बताया कि याचिका उनके पिता मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए थी, जो अब निरर्थक हो गई है। इसलिए, वकील पाशा ने अदालत से अपनी याचिका में संशोधन करने का आग्रह किया और फातिहा में शामिल होने की अनुमति मांगी।
ये भी पढ़ें: दिल्ली की मंत्री आतिशी को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस; BJP के ऑफर वाले बयान पर मांगा जवाब
9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
शीर्ष अदालत ने वकील पाशा से याचिका में संशोधन करने और उत्तरदाताओं को संशोधित याचिका की एक प्रति देने को कहा। अदालत ने रजिस्ट्री को भारत के मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश प्राप्त करने के बाद 9 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इस बीच, अदालत ने याचिकाकर्ता को उसी दिन सुबह अपनी याचिका का उल्लेख करने की छूट भी दी। कासगंज जिला जेल में बंद अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को पिछले शनिवार को गाजीपुर के काली बाग कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनके पार्थिव शरीर को उनके माता-पिता की कब्र के पास दफनाया गया।
मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई। हालांकि, उनके परिवार ने दावा किया कि उन्हें खाने में जहर दिया गया था। अस्पताल की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अंसारी को गुरुवार रात करीब 8:25 बजे अस्पताल लाया गया और मरने से पहले नौ डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी देखभाल की। इस बीच, उनकी मौत की मजिस्ट्रेटी जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। अप्रैल 2023 में, एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित एक मामले में उन्हें इस साल 13 मार्च को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
End of Article
Shashank Shekhar Mishra author
शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे ह...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited