अतुल सुभाष की आत्महत्या से छिड़ी बहस, तलाक के मामलों में पत्नी को मिलना चाहिए कितना गुजारा भत्ता? सुप्रीम कोर्ट ने बताईं 8 शर्तें

अतुल सुभाष की आत्महत्या पर छिड़ी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता राशि तय करते समय कई शर्तें और कारक निर्धारित किए हैं। शीर्ष अदालत ने सभी अदालतों को दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।

पत्नी को कितना गुजारा भत्ता राशि?

SC lays down factors for deciding alimony: पत्नी द्वारा उत्पीड़न के कारण बेंगलुरु आईटी इंजीनियर की आत्महत्या की गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी है। जौनपुर के रहने वाले अतुल सुभाष ने पत्नी और उसके परिजनों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और अब बहस चल रही है कि क्या फैमिली कोर्ट वास्तव में तलाक और पत्नी को गुजारा भत्ता देने के मामले में सही न्याय कर रही है। इस बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता राशि तय करते समय कई शर्तें और कारक निर्धारित किए हैं। शीर्ष अदालत ने सभी अदालतों को दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।

गुजारा भत्ता के रूप में 5 करोड़ रुपये देने का आदेश

अदालत एक दंपति प्रवीण कुमार जैन और अंजू जैन के तलाक मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना वी वराले की पीठ ने प्रवीण कुमार जैन को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 5 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया। अदालत ने गुजारा भत्ता तय करने का आठ सूत्री फॉर्मूला सुझाया। तलाक के बाद गुजारा भत्ता इन तथ्यों को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा।

अदालत ने तय किए 8 कारक

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