सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाथरस भगदड़ मामला, CJI ने जांच की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की

हाथरस में एक धार्मिक सभा के दौरान दो जुलाई को मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हाथरस के फुलराई गांव में बाबा नारायण हरि उर्फ साकार विश्वहरि भोले बाबा के ‘सत्संग’ के लिए 2.5 लाख से अधिक लोग जुटे थे।

सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामला

Hathras Stampede Case in Supreme Court: यूपी एसआईटी और न्यायिक जांच के बीच हाथरस भगदड़ मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हाथरस के भगदड़ मामले की जांच का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने कल ही याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता और वकील विशाल तिवारी ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग

जनहित याचिका में भगदड़ मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का अनुरोध किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को दो जुलाई को हुई इस घटना पर एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने और प्राधिकारियों, अधिकारियों और अन्य के खिलाफ उनकी लापरवाही के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

हाथरस में एक धार्मिक सभा के दौरान दो जुलाई को मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हाथरस के फुलराई गांव में बाबा नारायण हरि उर्फ साकार विश्वहरि भोले बाबा के ‘सत्संग’ के लिए 2.5 लाख से अधिक लोग जुटे थे। लेकिन इसी दौरान भगदड़ मची जिसमें 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं।

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