अगर आपको नहीं पसंद तो न देखें...,समाचार चैनलों पर लगाम लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

Supreme Court: अदालत ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक लाने के चलन पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, दर्शकों को यह चुनने की स्वतंत्रता है कि वे इन चैनलों को देखें या न देखें। आपके पास टीवी के रिमोट का बटन दबाने की आजादी है।

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: टेलीवीजन समाचार चैनलों पर लगाम लगाने वाली याचिकाओं को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं सख्त टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दर्शकों को यह चुनने की स्वतंत्रता है कि वे इन चैनलों को देखें या न देखें।

अदालत ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक लाने के चलन पर भी नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति अभय ओका की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। उन्होंने सवाल किया कि आप इन याचिकाओं को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए।

आपके पास टीवी का बटन दबाने की आजादी

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में टीवी समाचार चैनलों को विनियमित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके पास टीवी के रिमोट का बटन दबाने की आजादी है। दर्शक यह तक कर सकते हैं कि वे इन चैनलों को देखें या न देखें। अगर आपको कोई चैनल पसंद नहीं है तो आप इन्हें न देखें।

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