क्या IAS, IPS अधिकारी के बच्चों को मिलना चाहिए रिजर्वेशन ? सुप्रीम कोर्ट में दलित जज ने पूछा सवाल

Supreme Court On Reservation: सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा, क्या आईएएस और आईपीएस के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना जारी रहना चाहिए, पंजाब सरकार का कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए

जस्टिस बीआर गवई ने नौकरशाहों के बच्चों को आरक्षण मिलने को लेकर सवाल किया।

Supreme Court On Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अपने 2004 के एससी-एसटी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले की फिर से समीक्षा करेगा, इस फैसले में कहा गया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सब-कैटेगरी बनाने का अधिकार नहीं है, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सात जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि वह आंकड़ों से संबंधित तर्कों में नहीं जाएगी जिसके कारण पंजाब सरकार ने आरक्षण के अंदर 50 प्रतिशत कोटा प्रदान किया था., इस मामले की सुनवाई के दौरान ही जस्टिस बीआर गवई ने नौकरशाहों के बच्चों को आरक्षण मिलने को लेकर सवाल किया।
जस्टिस गवई, जो खुद एक दलित हैं ने कहा, "एससी/एसटी समुदाय का एक व्यक्ति, आईएएस और आईपीएस जैसी केंद्रीय सेवाओं में जाने के बाद, सर्वोत्तम सुविधाओं तक पहुंच पाता है। फिर भी, उनका बच्चों और उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलता रहे। क्या ऐसा जारी रहना चाहिए?' पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि जो लोग सरकारी सेवा में उच्च प्रतिनिधित्व के माध्यम से आगे बढ़े हैं, उन्हें एससी दायरे में वंचित समुदायों के लिए रास्ता बनाना चाहिए।

सात जजों की संविधान पीठ एससी/एसटी आरक्षण से जुड़े मसले पर सुनवाई कर रही है

सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ एससी/एसटी आरक्षण से जुड़े मसले पर सुनवाई कर रही है, पहले दिन, पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने एससी/एसटी समुदायों के भीतर उपवर्गीकरण के पक्ष में दलील दी, सुनवाई के दौरान, जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि कुछ जातियां जो एक निश्चित स्थिति तक पहुंच चुकी हैं और अगड़ी जातियों के बराबर हैं, तो उन्‍हें आरक्षण के दायरे से बाहर निकल जाना चाहिए।
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