कोलकाता के हड़ताली डॉक्टरों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश
Kolkata Rape Case : कोलकाता रेप एवं मर्डर कांड के खिलाफ हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हड़ताल कर रहे सभी डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सभी डॉक्टरों को मंगलवार पांच बजे तक काम पर लौटना होगा।

हड़ताली डॉक्टरों पर कोर्ट की सख्ती।
- कोलकाता के रेप एवं मर्डर कांड के खिलाफ हड़ताल पर हैं अस्पताल के डॉक्टर
- सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मंगलवार 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा
- कोर्ट ने कहा कि अनुपस्थित रहने पर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है
Kolkata Rape Case : कोलकाता रेप एवं मर्डर कांड के खिलाफ हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हड़ताल कर रहे सभी डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सभी डॉक्टरों को मंगलवार पांच बजे तक काम पर लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर मंगलवार तक काम पर लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी से यदि लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट इस मामले में अब 17 सितंबर को सुनवाई करेगा।
उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना के मामले में सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच पर 17 सितंबर तक नई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सीलबंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया।
नमूने आगे जांच के लिए एम्स भेजने का फैसला
पीठ ने कहा, ‘सीबीआई ने स्थिति रिपोर्ट जमा की है जिससे लगता है कि जांच प्रगति पर है। हम सीबीआई को नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देते हैं। हम सीबीआई को उसकी जांच पर ‘गाइड’ नहीं करना चाहते।’ मेहता ने पीठ से कहा कि सीबीआई ने फोरेंसिक नमूने आगे जांच के लिए एम्स भेजने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया है कि आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा में लगाई गईं सीआईएसएफ की तीनों कंपनियों को आवास की सुविधा प्रदान की जाए।
हड़ताल की वजह से 23 की मौत
न्यायालय ने सीआईएसएफ कर्मियों को जरूरी सभी सुरक्षा संसाधन भी आज ही मुहैया कराने का निर्देश दिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना के खिलाफ चिकित्सकों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार स्थिति रिपोर्ट पीठ के समक्ष जमा की। उन्होंने पीठ से कहा, ‘एक स्थिति रिपोर्ट जमा की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट जमा की है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, इसलिए 23 लोगों की मौत हो चुकी है।’
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