सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक

तीन राज्यों यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने ढाबों-दुकान मालिकों और कर्मचारियों के नामों का खुलासा करने का आदेश दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Name Plates On Dhabas: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी में ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के मालिकों के नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे। इसे लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इन तीनों राज्यों ने ही ढाबों-दुकान मालिकों और कर्मचारियों के नामों का खुलासा करने का आदेश दिया था।

यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकारों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे।

मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ से कहा कि भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए परोक्ष आदेश पारित किए गए हैं। इसके बाद पीठ ने सिंघवी से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने भोजनालय मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में कोई औपचारिक आदेश दिया है। पीठ ने कहा, क्या राज्य सरकारों ने कोई औपचारिक आदेश पारित किया है?

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