सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर खड़े किए सवाल, कहा- दोषी होने पर भी नहीं गिराया जा सकता घर

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई दोषी भी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। क्या-क्या हुआ सुनवाई में जानिए।

सुप्रीम कोर्ट

मुख्य बातें
  • सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है?
  • शीर्ष अदालत ने कहा, अगर वह दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता

SC on Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है? अगर वह दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई मामले पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा।

एसजी तुषार मेहता की दलील

केंद्र और कुछ भाजपा शासित राज्यों ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमारे द्वारा दायर पहले के हलफनामे में यह मुद्दा शामिल है। तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा केवल नगर निगम के कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि अदालत के सामने गलत ढंग से याचिकाकर्ता मामले को रख रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करने कार्रवाई की गई है।

वहीं, पीड़ितों के लिए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि एक बयान दिया जाए कि पूरे देश में संपत्ति पर इस तरह का बुलडोज़र नहीं चलेगा। इस पर एसजी ने कहा कि हम पूरी तरह से नगरपालिका क्षेत्र के हिसाब से चलते हैं।

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