दिल्ली के CM बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पद से हटाने की मांग वाली याचिका

Delhi CM Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केरजीवाल को दिल्ली सीएम के पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने याचिका को खारिज करत हुए कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली सीएम के पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। यानी, केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी के बावजूद दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने याचिका को खारिज करत हुए कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बता दें, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर, दिल्ली के एलजी ऐसा करना चाहतें हैंं तो उन्हें करने दीजिए। बात सिर्फ इतनी है कि यह नैतिकता का मामला है। बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्हें दिल्ली सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका है याचिका

इससे पहले अरविंद केरजीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, यह कार्यपालिका का मामला है। दिल्ली एलजी इस ममाले में फैसला ले सकते हैं।

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