'द केरल स्टोरी' के प्रदर्शन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट का CBFC प्रमाण पत्र के खिलाफ अदालत को निर्देश देने से इंकार
शीर्ष अदालत ने बुधवार को फिल्म से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ताओं से क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था।
द केरल स्टोरी
अदालत ने कहा, कलाकारों, निर्माता के बारे में सोचिए
पीठ ने कहा, आप कलाकारों, निर्माता के बारे में सोचिए, सबने मेहनत की है। फिल्मों पर स्थगन देने के बारे में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। बाजार तय करेगा कि क्या यह मानक के अनुरूप है या नहीं। हम याचिका कायम रखने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला भी शामिल थे।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने इस मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केरल हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले को एक पीठ को सौंपेंगे लेकिन पीठ उपलब्ध नहीं थी। अहमदी ने कहा कि आपने कहा था कि हम मामले की तात्कालिकता को देखने और एक पीठ गठित करने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। पीठ का गठन उनके द्वारा किया गया था, उन्होंने कहा कि वे कल ही इस पर विचार कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने बुधवार को फिल्म से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ताओं से क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था। यह फिल्म केरल में युवा हिंदू महिलाओं को आतंकी संगठन (आईएस) में शामिल किए जाने से पहले कथित तौर पर उनका इस्लाम में धर्मांतरण और कट्टरवाद पर आधारित है।
(भाषा इनपुट)
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