'द केरल स्टोरी' के प्रदर्शन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट का CBFC प्रमाण पत्र के खिलाफ अदालत को निर्देश देने से इंकार

शीर्ष अदालत ने बुधवार को फिल्म से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ताओं से क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था।

द केरल स्टोरी

The Kerala Story: केरल की युवतियों के धर्मांतरण और इनके आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ने के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी के प्रदर्शन का रास्ता साफ होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को सीबीएफसी प्रमाणन दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। फिल्म पांच मई को रिलीज होने वाली है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने पहले ही फिल्म को प्रमाणित कर दिया है।
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अदालत ने कहा, कलाकारों, निर्माता के बारे में सोचिए
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पीठ ने कहा, आप कलाकारों, निर्माता के बारे में सोचिए, सबने मेहनत की है। फिल्मों पर स्थगन देने के बारे में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। बाजार तय करेगा कि क्या यह मानक के अनुरूप है या नहीं। हम याचिका कायम रखने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला भी शामिल थे।
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