केजरीवाल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से किया इनकार, 2 जून को सरेंडर करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा था। केजरीवाल को नियमित जमानत या किसी अन्य राहत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है।

अरविंद केजरीवाल को झटका

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रजिस्ट्री ने जमानत अवधि बढ़ाने की उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए केजरीवाल के आवेदन को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। एससी रजिस्ट्री ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा था। केजरीवाल को नियमित जमानत या किसी अन्य राहत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है।

कहा- याचिका सुनवाई योग्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांच कराने के लिए सात दिन तक बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से बुधवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी गई है तो यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर भारत के प्रधान न्यायाधीश फैसला ले सकते हैं क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उनका वजन अचानक कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गुर्दा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है।

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