NEET counselling : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-NEET काउंसिलिंग पर नहीं लगेगी रोक, ग्रेस मार्क्स रद्द, 1563 छात्र 23 जून को देंगे दोबारा एग्जाम
NEET : नीट (NEET) यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि वह इसकी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग अपने तय समय पर होगी। यदि परीक्षा होती है तो सारी प्रक्रिया उसी के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें डरने वाली बात नहीं है।
नीट की काउंसलिंग पर नहीं लगेगी रोक।
NEET counselling : नीट (NEET) यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि वह इसकी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग अपने तय समय पर होगी। यदि परीक्षा होती है तो सारी प्रक्रिया उसी के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें डरने वाली बात नहीं है। कोर्ट ने एनटीए से याचिकाओं पर दो हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं, एनटीए ने कहा है कि 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा। इस एग्जाम का रिजल्ट 30 जून से पहले जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को भी रद्द कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को फिर से परीक्षा में बैठना होगा।
1563 उम्मीदवारों को जारी स्कोर कार्ड रद्द होंगेNTA की तरफ से कहा गया कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों का डर दूर करने के लिए कुछ निर्णय किए गए हैं। समिति का विचार है कि 1563 उम्मीदवारों को NEET परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क के परीक्षा देनी होगी।
एक याचिका ‘फीजिक्स वाला’ ने दायर की है
इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने कहा कि वह बृहस्पतिवार को तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो मेडिकल शिक्षा से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विवादित परीक्षा ‘नीट-पीजी 2024’ से संबंधित हैं। इनमें से एक याचिका शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ‘फीजिक्स वाला’ ने दायर की है।
उच्चतम न्यायालय की अद्यतन कार्यसूची के अनुसार, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 के आयोजन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
अन्य अर्जियों पर भी सुनवाई
‘फीजिक्स वाला’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलख पांडे ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को कथित तौर पर मनमाने तरीके से कृपांक दिए जाने के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। न्यायालय ने अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और जे. कार्तिक द्वारा अलग-अलग दायर दो याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
कोई पेपर लीक नहीं हुआ-NTA
छात्रों के आरोपों पर एनटीए अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि नीट-यूजी परीक्षा में 63 विद्यार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के मामले सामने आए, जिनमें से 23 छात्रों को अलग-अलग अवधि के लिए परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया गया,लेकिन उन्होंने दोहराया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पवित्रता से समझौता नहीं किया गया है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले शेष 40 अभ्यर्थियों के परिणाम रोक दिए गए हैं।
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आलोक कुमार राव author
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने...और देखें
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