'तुरंत सरेंडर करें सत्येंद्र जैन...' सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता को दिया बड़ा झटका, फिर जाना होगा जेल
Satyendar Jain: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी।

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज
Satyendar Jain: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें, सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कर दिया है कि सत्येंद्र जैन को सोमवार यानी आज ही सरेंडर करना होगा।
होली से पहले कोर्ट का यह आदेश सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी अब सत्येंद्र जैन की होली जेल में ही मनेगी। बता दें, पिछले साल मई महीने में स्वास्थ्य आधार पर सत्येंद्र जैन को जमानत दी गई थी। जेल में सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और उनका वजन भी काफी कम हो गया था।
2022 में हुई थी गिरफ्तारी
बता दें, मनी लान्ड्रिंग मामले में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री से 2018 में ईडी ने पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें 22 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, जेल में सत्येंद्र जैन की तबीयत काफी बिगड़ती चली गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 मई, 2023 को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे दी। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने 2019 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग चार कंपनियों के जरिए की गई थी, जो सीधे तौर पर सत्येंद्र जैने से जुड़ी हैं।
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