CBI की गिरफ्तारी मामले में केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, जमानत पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Arvind Kejriwal Bail News : आबकारी नीति मामले के भष्टाचार केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। केजरीवाल की अर्जियों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया।

arvind kejriwal

दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल।

मुख्य बातें
  • दिल्ली आबकारी नीति मामले में गत 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल
  • इसी मामले के भ्रष्टाचार केस में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया
  • ईडी की गिरफ्तारी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है
Arvind Kejriwal Bail News : आबकारी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को फिलहाल राहत नहीं मिली। मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आबकारी नीति मामले के भष्टाचार केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सिंघवी ने अपनी दलीलें पूरी करने से पहले कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं, वह कोई कुख्यात अपराधी नहीं हैं। सिंघवी के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सीबीआई का पक्ष रखना शुरू किया।

सिंघवी ने कोर्ट से कहा-केजरीवाल को 2 बार जमानत मिली

कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत दिल्ली के सीएम को दो बार जमानत दे चुका है। पहली बार उन्हें मई में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली। दूसरी बार उन्हें आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी केस में उन्हें अंतरिम जमानत दी। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को गत 26 जून को गिरफ्तार किया लेकिन पिछले दो वर्षों में इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

सुनवाई से पहले सीबीआई ने दाखिल किया जवाब

केजरीवाल की अर्जियों पर सुनवाई शुरू होने से पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना दूसरा जवाब दाखिल किया। केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी वैध है। केजरीवाल की याचिका को अवैध करार देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत थे। कोर्ट ने अभी कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
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आलोक कुमार राव author

करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने समाचारों की एक अंतर्दृष्टि और समझ विकसित की है। इ...और देखें

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