किशोर लड़कियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण लगाने की HC की सलाह गलत, SC ने कहा-इससे समस्या पैदा होगी

Supreme Court News: बंगाल सरकार की दलील पर जस्टिस अभय एस ओका एवं जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्वत: संज्ञान के तहत की गई अपनी कार्यवाही में वह राज्य सरकार की अपील शामिल करते हुए इस मुद्दे पर फैसला करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता एचसी की टिप्पणियों को गलत बताया।

Supreme Court News: 'किशोर लड़कियों को दो मिनट का आनंद उठाने के बजाय अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने' संबंधित कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतराज जताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 'इस तरह की टिप्पणी करना गलत और समस्या पैदा करने वाला है।' पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस विवादास्पद फैसले के खिलाफ उसने अपील की है। कोर्ट पहले भी हाई कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी कर चुका है।

राज्य सरकार की अपील को अपनी सुनवाई में शामिल करेगा SC

बंगाल सरकार की दलील पर जस्टिस अभय एस ओका एवं जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्वत: संज्ञान के तहत की गई अपनी कार्यवाही में वह राज्य सरकार की अपील शामिल करते हुए इस मुद्दे पर फैसला करेगा।

टिप्पणियों की आठ दिसंबर को आलोचना की थी

बता दें कि शीर्ष न्यायालय ने इस फैसले की पिछले साल आठ दिसंबर को आलोचना की थी और उच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों को ‘अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अवांछित’ करार दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि फैसले लिखते समय न्यायाधीशों से उपदेश देने की उम्मीद नहीं की जाती है। यह विषय गुरुवार को न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

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