सिनेमा हॉल में बाहर की खाने-पीने की चीजें ले जा सकते हैं या नहीं, SC ने दिया बड़ा फैसला

Cinema hall news : प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'सिनेमा देखने जाने वाले व्यक्ति के पास यह विकल्प भी होता है कि वह सिनेमाघर में इन चीजों का सेवन न करे।'

सिनेमा हॉल में बाहर की खाने-पीने की चीजें नहीं ले जा सकते।

Cinema hall news : मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमाघर में फिल्म देखने जाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। अपने एक फैसले में शीर्ष अदालत ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मूवी देखने जाने वाले लोग सिनेमाघरों में अपने साथ खाने-पीने की चीजें नहीं ले जा सकते। अदालत ने कहा कि सिनेमा हॉल के भीतर लोग अपने साथ खाने-पीने की क्या चीजें ले जा सकते हैं इसके बारे में फैसला करने का अधिकार सिनेमा हॉल के मालिकों का है। सिनेमा हॉल के मालिक बाहर की खाने-पीने की चीजों पर प्रतिंबंध लगा सकते हैं। कोर्ट का यह फैसला सिनेमा हॉल के मालिकों के पक्ष में गया है।

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सिनेमा देखने जाने वाले व्यक्ति के पास विकल्प-एससी

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प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'सिनेमा देखने जाने वाले व्यक्ति के पास यह विकल्प भी होता है कि वह सिनेमाघर में इन चीजों का सेवन न करे।' पीठ ने हालांकि, जोर देते हुए कहा कि माता-पिता अपने नवजात बच्चों के लिए यदि खाने-पीने की चीजें ले जाते हैं तो उन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।

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