सुप्रीम कोर्ट ने सील किए गए क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद समिति से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति से मस्जिद के सीलबंद क्षेत्र (जहां एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया) के ASI सर्वेक्षण के लिए हिंदू उपासकों द्वारा दायर आवेदन पर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति से मांगा जवाब
Gyanvapi Masjid: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद समिति से कुछ हिंदू उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब मांगा है जिसमें मस्जिद के सील किए गए क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी, जहां वाराणसी में एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने कुछ उपासकों द्वारा दायर आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति और अन्य को नोटिस जारी किया।
पीठ ने मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को तय की। पीठ ने कहा कि वह उसी दिन मामले से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें सभी मुकदमों को एकीकृत करने और उन्हें वाराणसी जिला अदालत से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आवेदन भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि न्याय के हित में एएसआई को जांच/ सर्वेक्षण के नवीनतम तरीकों को अपनाकर सीलबंद क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने और इस अदालत के समक्ष प्रदान किए जा सकने वाले समय के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना समीचीन होगा और 11 नवंबर, 2022 के अंतरिम आदेश को उस सीमा तक संशोधित किया जा सकता है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि एएसआई को संबंधित संपत्ति के सीलबंद क्षेत्र का सभी संभव वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके सर्वेक्षण करने और अदालत द्वारा दिए गए समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए एक आदेश पारित करें। एएसआई को संबंधित संपत्ति के सीलबंद क्षेत्र में सर्वेक्षण करने की अनुमति देने वाले 11 नवंबर, 2022 के आदेश को उचित रूप से संशोधित करें।
शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट ने लगाई थी रोक
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाते हुए कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देशों का क्रियान्वयन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश वाराणसी की देखरेख और निर्देशन में ज्ञानवापी परिसर के शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण को स्थगित करते हुए कहा था कि चूंकि विवादित आदेश के निहितार्थ बारीकी से जांच के योग्य हैं, इसलिए आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।
सर्वेक्षण के दौरान, एक संरचना - जिसे हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष द्वारा फव्वारा होने का दावा किया गया था 16 मई, 2022 को काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद परिसर में पाया गया था। उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें 14 अक्टूबर, 2022 को शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और तीन अन्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
End of Article
Shashank Shekhar Mishra author
शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे ह...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited