Hijab Case:फिलहाल जारी रहेगा हिजाब पर बैन ,SC के खंडित फैसले का असर
Supreme Court On Hijab Case: 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। उसके इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। और अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला दिया है।
- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू.यू.ललित 9 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं।
- कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती हैं।
- कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी 2022 में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था।
Hijab Case Decision In
अब क्या करेंगे चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले का क्या होगा असर, इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील डी.के.गर्ग ने टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल को बताया कि चूंकि दोनों जजों की हिजाब मामले पर राय अलग-अलग है। इसलिए अब यह मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा। और उस वक्त तक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बना रहेगा। यानी स्कूलों में हिजाब बैन बना रहेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच फैसला नहीं सुनाएगी, उस वक्त तक यह फैसला बना रहेगा।
चूंकि मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया है तो वह अब उसे बड़ी बेंच को भेज देंगे। परिपाटी के अनुसार अब हिजाब का मामला 3 जजों की बेंच के पास जाएगा। जिस पर अब बहुमत के आधार पर फैसला होगा।
अब फिर से होगी सुनवाई
चीफ जस्टिस यू.यू.ललित 9 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में संभावना यही है कि वह दो जजों के बेंच के फैसले के बाद, इसे जल्द ही बड़ी खंड पीठ को भेज देंगे। गर्ग के अनुसार अब पूरे मामले को नई बेंच सुनेगी, तो जाहिर है उसका फैसला आने में कुछ समय लगेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और फैसले के खिलाफ 26 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हाईकोर्ट ने धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखे बिना हिजाब बैन पर फैसला सुना दिया।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या सुनाया था फैसला
कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी 2022 के शुरुआत में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था। जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद दूसरे शहरों में भी यह विवाद फैल गया। जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। उस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि छात्राएं स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती हैं। साथ ही स्कूल को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। इसके मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
करीब 17 साल से पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूं। और इस दौरान मीडिया की सभी विधाओं यानी टेलीविजन, प्रि...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited