Modi Surname Case: SC में सिंघवी की दलीलों ने राहुल को बचाया, जानिए क्या-क्या दलीलें रखीं

राहुल गांधी के वकील सिंघवी ने अपनी दलीलों में कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया।

Rahul Gandhi

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Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में मोदी उपनाम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता द्वारा गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई शुरू की, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि उन्हें सजा पर रोक लगाने के लिए एक असाधारण मामला बनाना होगा।

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अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें

  • राहुल गांधी के वकील सिंघवी ने अपनी दलीलों में कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया।
  • राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया है। यह 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय है और इसमें कोई एकरूपता नहीं है।
  • सिंघवी ने कहा, इस समुदाय में केवल वही लोग पीड़ित हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और मुकदमा कर रहे हैं।
  • मामले में निचली अदालत के पहले के फैसले का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा कि न्यायाधीश इसे नैतिक पतन से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं।
  • उन्होंने तर्क दिया- यह गैर-संज्ञेय, जमानती और समझौता योग्य अपराध है। अपराध समाज के विरुद्ध नहीं था, अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं था। यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है?
  • लोकतंत्र में हमारे पास असहमतियां होती हैं, जिसे हम 'शालीन भाषा' कहते हैं। राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं।
  • भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कई मामले दायर किए गए हैं, लेकिन कभी कोई सजा नहीं हुई। गांधी पहले ही संसद के दो सत्रों से चूक चुके हैं।

सूरत अदालत ने राहुल को दो साल जेल की सजा सुनाई थी

शीर्ष अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील पर जुलाई में गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर सूरत अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी। मार्च 2023 में मजिस्ट्रेट अदालत ने 2019 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले राहुल गांधी को उनकी मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था।

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अमित कुमार मंडल author

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