जया प्रदा को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, दो दिन पहले ही जारी हुआ है गैर जमानती वारंट
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री जया प्रदा को ईएसआईसी मामले में दी गई सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप में उनके खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
ईएसआईसी मामले में जयाप्रदा की सजा पर रोक।
Jayaprada Get Relief From SC: अभिनेत्री और पूर्व लोकसभा सांसद जया प्रदा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने बृहस्पतिवार को एक्ट्रेस की उस मामले में की सजा पर रोक लगा दी, जिसमें उनके स्वामित्व वाले एक सिनेमा थियेटर के कर्मचारियों का 18 वर्षों से अधिक समय से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का बकाया भुगतान नहीं करने पर छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी।
जया प्रदा की अपील पर ईएसआईसी को नोटिस जारी
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जया प्रदा द्वारा दायर अपील पर ईएसआईसी को नोटिस जारी किया। जया प्रदा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने दावा किया कि चेन्नई की निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश में त्रुटियां हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने जया प्रदा को मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट दे दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें जया प्रदा को निचली अदालत द्वारा सजा सुनाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट
इससे पहले रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते 11 दिसंबर को पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा के खिलाफ गैर जमानती वारंट करते हुए गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एसपी से अभिनेत्री को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। एक्ट्रेस पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है।
उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई के लिए इससे पहले भी 4 बार वारंट जारी किए गए थे। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान जया प्रदा पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में थाना स्वार और थाना केमरी में केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सिर्फ जया प्रदा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किया गया है।
(भाषा)
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