सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में बन रहे रोपवे के निर्माण पर लगाई रोक; जानिए क्या है पूरा मामला?
Varanasi Ropeway: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में बन रहे रोपवे के निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश तीन महिलाओं की उस याचिका पर दिया जिसमें कहा गया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही रोपवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
Varanasi Ropeway: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में बन रहे रोपवे के निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश तीन महिलाओं की उस याचिका पर दिया जिसमें कहा गया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही रोपवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और संजय करोल की पीठ ने इस मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद रोपवे के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस आदेश का मतलब है कि रोपवे का निर्माण कार्य जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में रहेगा और अभी आगे कोई निर्माण नहीं होगा।
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HC ने रोक लगाने से किया था इनकार
याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन निर्माण कार्य पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने साथ ही मामले में नोटिस जारी कर संबंधित पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी।
अदालत में मंशा सिंह और अन्य दो महिलाओं ने याचिका दाखिल की जिसमें आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने उनकी फ्री होल्ड संपत्ति पर अवैध रूप से तोड़फोड़ की। न तो जमीन का अधिग्रहण किया गया और न ही किसी तरह का मुआवजा दिया गया। साथ ही याचिका में कहा गया कि बिना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए रोपवे का निर्माण कार्य उनकी संपत्ति पर शुरू किया गया है।
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