दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति पर 'आप' और 'केंद्र' में खींचतान, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया सुलह का रास्ता
Delhi Chief Secretary: सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा है कि दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार सक्षम अधिकारियों के नाम पैनल को सुझाए, जिसके बाद दिल्ली सरकार को उनमें से एक नाम मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए चुनना होगा।
सुप्रीम कोर्ट
Delhi Chief Secretary: राजधानी दिल्ली में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने-सामने हैं। केजरीवाल जिस अधिकारी की नियुक्ति चाहते हैं, उस पर एलजी को आपत्ति है और एलजी के पसंदीदा अधिकारी केजरीवाल को पसंद नहीं हैं। ऐसे में यह विवाद तब सामने आया है, जब इसी महीने 30 नवंबर को दिल्ली के चीफे सेक्रेटरी नरेश कुमार रिटायर हो रहे हैं।
ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि केंद्र दिल्ली सरकार की सहमति के बिना नए चीफ सक्रेटरी की नियुक्ति न करे और न ही नरेश कुमार को सेवा विस्तार दे। ऐसे में सु्प्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बीच का रास्ता सुझाया है।
केंद्र सुझाए नाम, दिल्ली सरकार करे तय
सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा है कि दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार सक्षम अधिकारियों के नाम पैनल को सुझाए, जिसके बाद दिल्ली सरकार को उनमें से एक नाम मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए चुनना होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बात जरूर साफ की है कि केंद्र की ओर से सुझाए गए नाम सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से उन अधिकारियों के करियर पर गलत प्रभाव पड़ेगा। अब केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार तक कोर्ट के सामने अधिकारियों के नाम रखे जाने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल क्यों नहीं निकालते हल
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाद को हल करने के लिए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल बैठकर इसका हल क्यों नहीं निकालते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख दी है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस मामले में कहा है कि दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्त हमेशा दिल्ली सरकार ही करती है। ऐसे में एलजी का यह एकतरफा फैसला है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
मैं इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकारिता के 8 वर्षों के तजुर्बे में मुझे और मेरी भाषाई समझ को गढ़ने और तराशने में कई वरिष्ठ पत्रक...और देखें
आज की ताजा खबर Live 12 दिसंबर-2024 हिंदी न्यूज़: उपासना स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई, जनवरी में इस्तीफा देंगे FBI निदेशक; पढ़ें हर छोटी-बड़ी खबरें
अतुल सुभाष का नाम ले-लेकर रोती रहीं उनकी मां, मीडिया के सामने मूर्छित हुईं, कहा-मेरे बेटे को प्रताड़ित किया गया, Video
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई
MVA छोड़ने को तैयार है कई नेता, हो सकते है महायुति में शामिल; बावनकुले के दावे से मचा हड़कंप
'अटल जी के साथ देखी राज कपूर की फिल्म 'फिर सुबह होगी', कपूर परिवार से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने साझा कीं पुरानी यादें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited