अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई, क्या सिसोदिया की तरह मिलेगी रिहाई?

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित करार देते हुए पांच अगस्त को इसे बरकरार रखा था। अदालत ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejrial Bail Plea in SC: कथित दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि 20 अगस्त को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनवाई का भरोसा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। क्या 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई में केजरीवाल को सिसोदिया की ही तरह जमानत पर रिहाई मिल सकती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी।

दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित करार देते हुए पांच अगस्त को इसे बरकरार रखा था। अदालत ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं है और उसने साबित किया है कि आप सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने की हिम्मत जुटा सके। मामले से जुड़े एक वकील ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

केजरीवाल 21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार

हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए उन्हें नियमित जमानत के लिए पहले निचली अदालत का रुख करने को कहा था। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुनवाई अदालत ने इस मामले में उन्हें 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी।

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