भगवान गणेश की POP से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक का मामला पहुंचा Supreme Court, सुनवाई आज
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री को मंजूरी देने वाले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट में गणेश मूर्ति मामले पर सुनवाई
Lord Ganesha: भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से मुख्य न्यायधीश के सामने मामले को रखा गया। सुप्रीम कोर्ट मामले में आज ही सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में आज ही सुनवाई की मांग की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया।
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मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीओपी की मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए खास इंतजाम किया जाता है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने रविवार को विशेष सुनवाई की थी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री को मंजूरी देने वाले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई थी। डबल बेंच ने आदेश दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके बनाई गई विनायक की मूर्ति की बिक्री नहीं होगी। डबल बेंच ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है, ताकि निर्णय सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो।
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